Income Tax Free (इनकम टैक्स छूट) : भारत में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएं और कर में छूट (Tax Exemption) की घोषणाएं करती है। हाल ही में यह चर्चा जोरों पर है कि 75 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन शर्तों के तहत यह छूट लागू होती है और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
75 साल से अधिक उम्र वालों के लिए Income Tax Free: सरकार का नया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में एक नई घोषणा की थी, जिसके तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से छूट दी गई थी। यह राहत खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए दी गई है जो पूरी तरह पेंशन और बैंक ब्याज पर निर्भर हैं।
किन लोगों को मिलेगी यह छूट?
अगर आप भी इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- आपकी उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आपकी आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज होना चाहिए।
- आपका बैंक खाता सिर्फ उन बैंकों में होना चाहिए जिन्हें सरकार ने इस नियम के लिए नामित किया है।
- बैंक ही आपकी TDS (Tax Deducted at Source) कटौती करेगा और इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करेगा।
इसका मतलब यह है कि सिर्फ उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिलेगी जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है। अगर आपके पास किसी और तरह की इनकम (जैसे कि किराये से मिलने वाली आय, शेयर बाजार से होने वाली कमाई या बिजनेस से आमदनी) है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा।
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क्या इनकम टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया गया है?
यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि 75 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। सच यह है कि:
- छूट सिर्फ ITR फाइल करने से मिली है, टैक्स से नहीं।
- बैंक आपकी आय पर पहले ही TDS काट लेगा और सरकार को रिपोर्ट करेगा।
- अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब में आती है, तो टैक्स देना ही पड़ेगा।
इसलिए यह समझना जरूरी है कि सरकार ने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, टैक्स से पूरी तरह से छूट नहीं दी है।
बुजुर्गों के लिए मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब (FY 2023-24)
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब निर्धारित किए हैं। आइए इसे एक टेबल के माध्यम से समझते हैं:
| आय वर्ग (रुपये में) | 60-79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक | 80 वर्ष और उससे अधिक |
|---|---|---|
| 0 – 3,00,000 | करमुक्त (No Tax) | करमुक्त (No Tax) |
| 3,00,001 – 5,00,000 | 5% | करमुक्त (No Tax) |
| 5,00,001 – 10,00,000 | 20% | 20% |
| 10,00,001 से अधिक | 30% | 30% |
इस टेबल से साफ पता चलता है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन यदि आय इससे ज्यादा होती है, तो उन्हें टैक्स भरना होगा।
क्या यह नियम सभी बैंकों पर लागू है?
सरकार ने इस सुविधा को सिर्फ चयनित बैंकों तक सीमित रखा है। यानी कि अगर आपका खाता किसी छोटे बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में है, तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
कुछ सरकारी बैंक जहां यह सुविधा लागू हो सकती है:
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI)
- इंडियन बैंक
अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने बैंक से संपर्क कर यह कंफर्म करें कि यह सुविधा वहां लागू है या नहीं।
रियल लाइफ उदाहरण से समझें
1. केस स्टडी: रामलाल जी की कहानी
रामलाल जी की उम्र 76 साल है और उनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज से आती है। उनका खाता एक सरकारी बैंक में है, जहां बैंक खुद ही उनकी टैक्स देनदारी की गणना कर लेता है। उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैंक पहले ही उनका TDS काटकर सरकार को रिपोर्ट कर देता है।
2. केस स्टडी: वर्मा जी की स्थिति
वर्मा जी भी 75 साल के हैं, लेकिन उनकी आय के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि किराये से मिलने वाली रकम और शेयर बाजार में निवेश। इस कारण उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि उनकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज तक सीमित नहीं है।
बुजुर्गों को यह सुविधा कैसे मिलेगी?
अगर आप इस नियम के तहत ITR भरने से छूट लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए कदम उठाने होंगे:
- अपने बैंक से संपर्क करें और जानें कि क्या यह सुविधा वहां लागू है।
- बैंक में एक फॉर्म भरें, जिसमें आप घोषणा करेंगे कि आपकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज तक सीमित है।
- बैंक आपकी टैक्स गणना करेगा और आपकी देनदारी के अनुसार TDS काटेगा।
- ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंक सरकार को आपकी इनकम और टैक्स की जानकारी पहले ही भेज देगा।
क्या आपको इनकम टैक्स देना होगा?
अगर आप 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज से आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी आय टैक्स स्लैब में आती है। यानी कि छूट सिर्फ ITR भरने से मिली है, टैक्स से नहीं।
संक्षेप में:
- ITR भरने से छूट मिली है।
- टैक्स पूरी तरह से माफ नहीं हुआ है।
- सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज वालों को फायदा।
- अन्य आय स्रोत वालों को ITR भरना होगा।
अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें और वहां उपलब्ध नियमों को अच्छे से समझें।
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