Income Tax : इनकम टैक्स बचाने के लिए जल्दी से करें ये काम, एक बार में होगी लाखों की बचत

Income Tax ( आयकर ) : दोस्तों, साल का वो समय आ गया है जब हर कोई अपने टैक्स रिटर्न्स की चिंता में डूबा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स का मतलब है हर साल सरकार को मोटी रकम देना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो आप अपने टैक्स का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप लाखों रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं।

Income Tax बचाने के जरूरी तरीके

1. सेक्शन 80C का पूरा फायदा उठाएं

सेक्शन 80C इनकम टैक्स बचाने का सबसे पॉपुलर और असरदार तरीका है। इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती (Deduction) का फायदा उठा सकते हैं।

इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन:

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): सुरक्षित और टैक्स-फ्री ब्याज।
  • एलआईसी प्रीमियम: जीवन बीमा प्रीमियम का दावा।
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): सरकारी योजना, गारंटीड रिटर्न।
  • टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट: 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ।
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): कम से कम 3 साल का लॉक-इन, लेकिन अच्छे रिटर्न का मौका।

व्यक्तिगत अनुभव:
मैंने खुद PPF में निवेश करके न सिर्फ टैक्स बचाया, बल्कि लंबे समय में अच्छा ब्याज भी कमाया। इससे न केवल मेरा टैक्स कम हुआ, बल्कि भविष्य के लिए भी अच्छी बचत हो गई।

2. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट (सेक्शन 80D)

स्वास्थ्य बीमा न केवल आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है।

टैक्स छूट की सीमा:

  • खुद और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 तक की छूट।
  • सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए प्रीमियम पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट।

उदाहरण:
अगर आप अपने और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो कुल मिलाकर आप ₹75,000 तक टैक्स बचा सकते हैं।

3. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट (सेक्शन 24B और 80EEA)

अगर आपने होम लोन लिया है तो यह आपके लिए टैक्स बचाने का शानदार मौका है।

  • सेक्शन 24B: होम लोन के ब्याज पर सालाना ₹2 लाख तक की छूट।
  • सेक्शन 80EEA: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त ₹1.5 लाख तक की छूट।

रियल लाइफ उदाहरण:
मेरे एक दोस्त ने हाल ही में फ्लैट खरीदा और उसने होम लोन पर मिलने वाली छूट का पूरा फायदा उठाया। इस एक कदम से उसकी सालाना टैक्स देनदारी में ₹3.5 लाख की कटौती हुई।

4. शिक्षा ऋण पर टैक्स छूट (सेक्शन 80E)

अगर आपने खुद या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है।

  • एजुकेशन लोन पर ब्याज का पूरा पैसा टैक्स छूट के लिए योग्य होता है।
  • यह छूट 8 साल तक मिलती है या जब तक आप लोन चुकाते हैं।

व्यक्तिगत अनुभव:
मेरे छोटे भाई ने MBA के लिए एजुकेशन लोन लिया था। लोन का ब्याज टैक्स से कटने के कारण उसकी नौकरी शुरू होते ही उसे टैक्स में बड़ी राहत मिली।

5. एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश करें

एनपीएस एक शानदार विकल्प है अगर आप भविष्य के लिए सेविंग्स के साथ-साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं।

  • सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट।
  • यह छूट, सेक्शन 80C की ₹1.5 लाख की सीमा के अलावा है।

और देखें: लोन नहीं भर पा रहे लोगों को RBI का झटका

उदाहरण:
अगर आप पहले से 80C का पूरा फायदा उठा रहे हैं, तो एनपीएस में निवेश करके ₹50,000 की अतिरिक्त टैक्स बचत कर सकते हैं।

टैक्स बचाने के कुछ अन्य तरीके

  • दान (सेक्शन 80G): किसी मान्यता प्राप्त संस्था या चैरिटी में दान करने पर टैक्स छूट।
  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA): किराए के मकान में रहने वाले लोग HRA का दावा कर सकते हैं।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: सैलरीड क्लास के लिए ₹50,000 की स्टैंडर्ड कटौती का लाभ।

टैक्स प्लानिंग करते समय ध्यान देने वाली बातें

  1. जल्दी प्लानिंग करें: फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इंतजार करने की बजाय साल की शुरुआत में ही निवेश की योजना बनाएं।
  2. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट: सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश न करें, बल्कि उन योजनाओं में पैसा लगाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स से मेल खाते हों।
  3. कागजात संभाल कर रखें: सभी इन्वेस्टमेंट के डॉक्युमेंट्स और रसीदें समय पर तैयार रखें ताकि टैक्स फाइलिंग के समय कोई दिक्कत न हो।

दोस्तों, इनकम टैक्स बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको सही जानकारी और थोड़ी समझदारी की जरूरत है। ऊपर बताए गए तरीकों से न केवल आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। याद रखिए, हर छोटी बचत बड़े फायदे में बदल सकती है। तो देर किस बात की? आज ही अपनी टैक्स प्लानिंग शुरू करें और लाखों रुपये बचाएं!

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